बिग ब्रेकिंग जशपुर – छात्राओं की शिकायत पर लैब टेक्नीशियन अजय गुप्ता निलंबित, अनुचित स्पर्श के आरोपों के बाद आयुक्त ने जारी किया आदेश

जशपुर/ सरगुजा संभाग के आयुक्त ने छात्राओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जशपुर स्थित शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय के लैब टेक्नीशियन अजय गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आयुक्त कार्यालय, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर द्वारा 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जशपुर के प्रस्ताव तथा जिला रोजगार अधिकारी की जांच रिपोर्ट में लैब टेक्नीशियन अजय गुप्ता के विरुद्ध छात्राओं द्वारा लगाए गए अभद्र व्यवहार और अनुचित स्पर्श (Undue Touch) के आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर पाए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 22 के विपरीत है। इसके आधार पर अजय गुप्ता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्रीय सहायक संचालक, उच्च शिक्षा, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा संचालनालय, कलेक्टर जशपुर, संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

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