छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज 12 दिसंबर से शुरू हो रही है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 और निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करते हुए सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के विभिन्न पदों का आरक्षण किया जाएगा. सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण राज्य स्तर पर होगा.
