कक्षा तीसरी में अध्ययनरत छात्र अमृत साय के सर्प दंश की सूचना उच्चाधिकारियों को विलम्ब से दिया गया। परिसर की देख-रेख करने में लापरवाही बरती गई। नियमित रूप से परिसर की साफ-सफाई नहीं कराई गई। छात्र के ईलाज में देरी की गई जिसके कारण छात्र का निधन हो गया।
अतः कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरते जाने के आरोप में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् अधीक्षक ठाकुर दयाल सिंह और भृत्य रामकुंवर सिदार को निलंबित कर दिया है. वही प्रभारी मंडल संयोजक फकीर राम यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है. संतोषजनक जवाब नही मिलने पर कार्यवाही की जायेगी।
